
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में संसद द्वारा किए गए संशोधन पर रोक लगाने से इनकार किया है। सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना केंद्र सरकार का पक्ष सुने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर सहमति दी है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एससी/एसटी एक्ट मामले में हुए बदलाव के बारे में नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में संसद द्वारा किए गए बदलाव के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च, 2018 में दिए अपने फैसले में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। इसके अलावा जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उनकी गिरफ्तारी जांच के बाद एसएसपी की इजाजत से हो सकेगी।
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