हरियाणा: ‘अपना घर’ मामले में 9 आरोपियों को सजा

पंचकूला। हरियाणा के बहुचर्चित ‘अपना घर’ मामले में आज पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को सजा सुनाई है।

खबर के अनुसार ‘अपना घर बाल संरक्षण गृह’ की संचालिका जसवंती देवी, जसवंती देवी के दामाद जय भगवान और ड्राइवर सतीश को उम्रकैद की सज़ा, जबकि जसवंती देवी के भाई जसवंत को 7 साल की सज़ा गई है।

वहीं तीन आरोपियों को अंडरगोन और दो आरोपियों को प्रोबेशनरी का फैसला सुनाया गया।

उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट ने रोहतक के अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका व मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह ने अपना घर की संचालिका व मुख्य आरोपित जसवंती देवी सहित 9 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद आज सजा सुना दी।

अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका व मुख्य आरोपी जसवंती देवी, जसवंती देवी के भाई जसवंत, बेटी सुषमा उर्फ सिम्मी, दामाद जय भगवान, चचेरी बहन शीला, सहेली रोशनी, ड्राइवर सतीश, कर्मचारी रामप्रकाश सैनी, काऊंसलर वीना को सजा सुनाई गई। बता दें कि ‘अपना घर’ एनजीओ भारत विकास संघ द्वारा जसवंती देवी की अध्यक्षता में चलाया जाता था।

इस मुक़दमे में रोहतक की पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी अंग्रेज कौर हुड्डा को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया था।बहुचर्चित अपना घर मामले में आज हरियाणा की पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई।

सीबीआई कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई और बचाव पक्ष दोनों पक्षों के सभी गवाहों की गवाहियां हो चुकी हैं पूरी। मामले में पूरी हो चुकी है अंतिम जिरह। मामले में अब तक सीबीआई पक्ष के लगभग 121 गवाहों के बयान हुए थे दर्ज। जबकि बचाव पक्ष के 26 गवाहों के बयान किये गए थे दर्ज।

आज की सुनवाई में मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित सभी आरोपियों को किया गया सीबीआई कोर्ट में पेश।

गौरतलब है कि 8 मई 2012 को अपना घर के नाम से चल रहे अनाथालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारा था। यह कार्यवाही यहां से लापता हुई तीन लड़कियों के दिल्ली में पकड़े जाने पर हुई थी।

छापे के बाद अपना घर की संचालिका जसवंती व अन्य के खिलाफ, ​देह व्यापार, शोषण , मारपीट व मानव तस्करी आदि के मामले ​दर्ज किये गए थे।

हरियाणा पुलिस की शुरुआती जांच के बाद मामले की जांच सीबीआई को ​सौंपी गई थी।

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