नई दिल्ली। स्टाफ चयन आयोग (एसएससी) की ओर से आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा (सीजीएल 2017) और एसएससी संयुक्त वरिष्ठ माध्यमिक स्तर परीक्षा 2017 (सीएचएसएल) के परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट दिया कि पहली नजर में पूरी परीक्षा प्रक्रिया और परीक्षा में गड़बड़ी नजर आ रही है। ऐसे में परीक्षा में गड़बड़ी से लाभ पाने वालों को सेवा में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।
फरवरी में आयोजित हुई एसएसएसी सीजीएल 2017 परीक्षा में कई जगहों से गड़बड़ी की खबरें आई थीं। परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने और सामूहिक नकल का दावा किया था। सैंकड़ों परीक्षार्थियों ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किया था। जिसके बाद मार्च में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिये थे।
मई में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2017 के प्रश्नपत्र लीक मामले के संबंध में सीबीआई ने सिफी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के 10 कर्मचारियों समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर में सात छात्रों के भी नाम है जो परीक्षा में शामिल हुए थे।
डीएसपी (यूपी एसटीएफ) बृजेश सिंह ने कहा था कि इस गिरोह के लोग पैसे देने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के दौरान मदद करते थे। ये टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उम्मीदवार के कंप्यूटरों का एक्सेस ले लेते थे। जिसके बाद बाहर से पेपर को सॉल्व करके आंसर दिए जाते थे।
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